क्रिकेटर गौतम गंभीर को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज की
मुंबई हलचल
नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेटर गौतम गंभीर को अदालत से झटका लगा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने गंभीर की उस याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने शहर के एक रेस्ट्रो-बार को अपने पब की टैग लाइन के संदर्भ उनके नाम का इस्तेमाल करने से रोकने का निर्देश देने की मांग की थी। न्यायमूर्ति एसपी गर्ग ने दिल्ली की डीएपी एंड कंपनी के खिलाफ गंभीर की याचिका खारिज की। यह कंपनी पश्चिम दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में दो पब- घुंघरू और हवालात चलाती है। रोचक बात यह है कि इन पब के मालिक का नाम भी गौतम गंभीर है। रेस्ट्रो बार ने अदालत ने समक्ष सुनवाई के दौरान कहा कि टैगलाइन ‘बाय गौतम गंभीर’ का इस्तेमाल पब के संदर्भ में इसलिए किया जाता है क्योंकि यह इसके मालिक का नाम भी है। क्रिकेटर ने अपनी याचिका में कहा कि उनके नाम के इस्तेमाल से ऐसे लगता है कि यह रेस्टोरेंट कम पब उनसे जुड़ा है या उनका है और इस तरह उन्हें नुकसान पहुंचाता है और उनके लिए मुश्किल पैदा करता है। आईपीएल में कोलकाता नाइटराइडर्स टीम के कप्तान गौतम गंभीर इस समय भारतीय टीम से बाहर चल रहे हैं। वे वर्ष 2007 में आयोजित टी20 वर्ल्डकप और 2011 के आईसीसी वर्ल्डकप की विजेता भारतीय टीम के सदस्य रह चुके हैं। दिल्ली के बाएं हाथ के बल्लेबाज गंभीर ने 58 टेस्ट, 147 वनडे और 37 टी20 मैचों में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया है। टेस्ट क्रिकेट में 4154 रन (9 शतक), वनडे क्रिकेट में 5238 रन (11 शतक) और टी20 क्रिकेट में 932 रन उनके नाम पर दर्ज हैं।
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